MUST KNOW

Ticket Cancelation Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल कराना है तो जानिए ये बेसिक नियम, 30 मिनट पहले कटेगा इतना पैसा

ट्रेन टिकट कैंसिल किये जाने पर रेलवे हर क्लास के लिए अलग-अलग शुल्क वसूलता है. आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि कैंसिलेशन की स्थिति में कितना चार्ज वसूला जाता है.

कई बार यात्रा का प्लान बनाने के बावजूद यात्रा पर जाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ट्रेन टिकट कैंसिल कराना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है. ट्रेन टिकट कैंसिल कराने में रेलवे अपने काम के अतिरिक्त बोझ का भार वसूलता है. हर क्लास के लिए अलग-अलग शुल्क वसूले जाते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि रेलवे कैंसिलेशन की स्थिति में कितने तरह के चार्ज वसूल करता है.

स्लीपर क्लास में वेटिंग और आरएसी कैंसिल चार्ज

अगर टिकट स्लीपर या अन्य क्लास का है और यह वेटिंग लिस्ट में है या आरएसी है तो इस पर ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराया जाए तो रेलवे प्रति यात्री 60 रुपये का शुल्क वसूलता है. लेकिन यदि ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले के बाद टिकट कैंसिल किया जाए रेलवे इस पर कोई पैसा वापस नहीं करता. टिकट का पूरा पैसा रख लेता है. अनारक्षित टिकट में 30 रुपये चार्ज किया जाएगा और ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले के बाद अगर टिकट कैंसिल किया जाए तो वही नियम लागू होगा.

48 घंटे पहले कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज

अगर टिकट कंफर्म हो गया है और ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया है तो इस पर रेलवे प्रत्येक क्लास के लिए अलग-अलग चार्ज वसूलता है. अगर टिकट कंफर्म है तो सेकेंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर प्रति पैसेंजर 60 रुपये, सेकेंड क्लास स्लीपर पर 120 रुपये, 3 एसी/एसीसी/3 ए इकोनोमी पर 180 रुपये, 2 एसी/फस्ट क्लास पर 200 और फस्र्ट एसी एग्जीक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये का चार्ज वसूलता है. यह नियम ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले कैंसिल कराए गए टिकटों पर लागू होगा.

ट्रेन खुलने के 12 घंटे पहले का चार्ज

अगर टिकट कंफर्म है और ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले और 48 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल किया जाए है तो रेलवे प्रत्येक पैंसेजर पर टिकट मूल्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत या उपरोक्त में से जो ज्यादा होगा, वह चार्ज करेगा. यानी अगर सेकेंड क्लास टिकट का मूल्य 100 रुपये है तो इसका 25 प्रतिशत 25 रुपये ही नहीं कटेगा बल्कि ऊपर जो 50 रुपये सेकेंड क्लास पर काटा जाता है, वहीं कटेगा क्योंकि 60 रुपये 25 रुपये से ज्यादा है.

सिर्फ चार घंटे पहले कैंसिल कराने पर आधा पैसा कट जाएगा

दूसरी ओर अगर टिकट ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले से 12 घंटे पहले के बीच कैंसिल कराया जाता है तो प्रति पैंसेजर 50 प्रतिशत या उपरोक्त में से जो भी रकम ज्यादा होगी, उसे चार्ज किया जाएगा. अगर टिकट ट्रेन खुलने से चार घंटे पहले के बाद कैंसिल कराया जाए तो रेलवे कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगा.  गौरतलब कि रिफंड का बेसिक रूल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा http://www.indianrail.gov.in/ और https://erail.in पर भी उपलब्ध है. यहां से डिटेल जानकारी ली जा सकती है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top