काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है. अदालत ने कहा कि इस सर्वेक्षण का संयुक्त खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाएंगी.
लखनऊ: काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी. वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने यह फैसला सुनाया.
10 दिसंबर 2019 से चल रही थी सुनवाई
बताते चलें कि इस मामले में मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने 10 दिसंबर 2019 को कोर्ट में याचिका दायर की थी. तब से अदालत में इस मामले में बहस चल रही थी. विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी.
केंद्र और राज्य सरकारें उठाएंगी खर्च
कोर्ट ने आदेश दिया कि इस सर्वेक्षण का खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलकर उठाएंगी. इसके साथ ही सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी. मंदिर पक्ष के पक्षकार इस फैसले को बड़ी जीत बता रहे हैं.
क्या है विवाद?
कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और यह निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया था. इसी को लेकर पूरा विवाद है. 1991 में ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ के पक्षकार पंडित सोमनाथ ने मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है और यहां हिंदुओं को दर्शन, पूजापाठ के साथ ही मरम्मत का भी अधिकार होना चाहिए. उन्होंने दावा किया था कि विवादित परिसर में बाबा विश्वनाथ (Kashi Vishwanath Temple) का शिवलिंग आज भी स्थापित है.