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Advance Tax जमा करने की आज है अंतिम तारीख, नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना, जानिए नियम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर का एडवांस टैक्स जमा करने के लिए आज अंतिम तारीख है। अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना होगा। मालूम हो कि एक वित्त वर्ष में चार किस्त में एडवांस टैक्स जमा करना होता है। किसी भी वित्त वर्ष के दौरान 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी होने की स्थिति में एडवांस टैक्स देना होता है। इसलिए चालू वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च यानी आज है। 

मालूम हो कि कोरोना के कारण निर्धारित लक्ष्य से कम एडवांस टैक्स जमा हुआ है। इसलिए पिछले साल से अधिक एडवांस टैक्स जमा करने का प्रयास करने को कहा गया है। करदाता आयकर अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट व कर अधिवक्ता के जरिये आयकर दाता से संपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक एडवांस टैक्स जमा करने की अपील कर रहे हैं।

एडवांस टैक्स पर हमने बात की टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से, जैन ने कहा, सभी तरह के टीडीएस और टीसीएस के पेमेंट के बाद एक वित्त वर्ष में अगर आपकी शुद्ध देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बैठती है तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। 

जैन के मुताबिक, आयकर कानून में प्रावधान है कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को क्रमशः 15%, 30%, 30% और 25% के अनुपात में ए़डवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों के अलावा वेतनभोगी लोगों को भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।   

क्या है नियम

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है या कम टैक्स जमा किया है तो वह उसी वित्त वर्ष के 31 मार्च तक उसका भुगतान कर सकता है। इस भुगतान को भी एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। लेकिन 15 मार्च से 31 मार्च के बीच एडवांस टैक्स जमा करने पर एक फीसद की दर से ब्याज देना होता है।

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