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अब घर बैठे PF अकाउंट ऑनलाइन करें ट्रांसफर, EPFO ने बताया पूरा प्रॉसेस…

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रॉविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा देता है. ऐसे में आप घर बैठे अपनी पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा मौजूदा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. आइए जानते हैं पैसे ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया…

नई दिल्ली. अगर आप अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) की रकम को पिछली कंपनी से मौजूदा नियोक्‍ता की ओर से खोले गए नए अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसे घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ ट्रांसफर करने की ऑनलाइन (Online) सुविधा भी उपलब्‍ध्‍ध कराता है. हालांकि, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आने के बाद से कर्मचारी के सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पैसा अलग-अलग खातों में रहता है. इसलिए जरूरी है कि नई कंपनी के साथ आप पहले अपना UAN शेयर कर दें. बाद में अपने नए खाते में पुराने खाता का पैसा ट्रांसफर कर लें. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं…

कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई:

>> सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें.
>> लॉगइन करने के बाद Online Services पर जाएं और Member-One EPF Account Transfer Request ऑप्शन पर क्लिक करें.
>> इसमें आपको पर्सनल इंफोर्मेशन और पीएफ एकाउंट को वेरिफाई करना होगा. आपको अपने वर्तमान एम्पलॉयमेंट की जानकारी देनी होगी.

>> इसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. पिछली नियुक्ति की पीएफ अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी.
>> अब आपके पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. आप इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें. दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें.

>> सबसे आखिर में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा. फिर उस ओटीपी को डालकर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें.
>> ओटीपी वेरिफाई होते ही पिछली कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा.
>> अगले तीन दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.
>> EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा.
>> ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप स्टेटस को Track Claim Status में देख सकते हैं.
>> ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म-13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होता है.

क्‍या-क्‍या होना जरूरी है: 
>> रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी इसी नंबर पर भेजा जाएगा.

>> कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर UAN के साथ लिंक होना चाहिए.

>> पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट याद होनी चाहिए. अगर नहीं है, तो उसे पहले याद कर लें.

>> नियोक्ता की ओर से ई-केवाईसी पहले से मंजूर होना चाहिए.

>> पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी.

>> अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कंफर्म कर लें.

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