PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों में कई लोगों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों में कई लोगों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. कइयों की शिकायत है कि इस योजना के तहत उनके खाते में सब्सिडी की रकम नहीं आई है. इस बारे में सोशल मीडिया पर भी शिकायतें मिल रही हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है. इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है.
पहले जानें किसे मिलेगा लाभ
एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है. लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं.
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(नोट: अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी करने में गलती होगी तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी.)
किस आय वर्ग को किस वर्ग में सब्सिडी
आय के हिसाब से 4 कटेगिरी हैं. 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन, 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG, 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 और 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है.
अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.
नोट: अगर किसी आवेदक की आय और उसके द्वारा चुने गए घर के सेक्शन में अंतर हुआ तो सब्सिडी अटक जाएगी.
PMAY-G: इस आधार पर लिस्ट
PMAY-G के तहत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वालों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर ध्यान देती है. इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है. ये क्राइटेरिया न पूरा करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.
कोओनर कौन है
पीएमएवाई के तहत छूट पाने के लिए जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी पर सब्सिडी ली जा रही है उसमें महिला को ओनर हो. इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
डॉक्युमेंट्स में नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी
पीएम आवास योजना के लिए सैलरीड और नॉन सैलरीड के कुछ डॉयुमेंट्स जरूरी हैं. इनमें से अगर किसी डॉक्युमेंट में दी गई जानकारी में गड़बड़ी होगी तो सब्सिडी अटक सकती है. डॉक्युमेंटस में आईडेंटिटी प्रूप, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, ITR की रसीद, प्रॉपर्टी प्रूफ आदि की जरूरत होती है.