नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके बताया है कि वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है. इसीलिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. आपको बता दें कि इससे पहले वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया. वहीं, पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई तक रखी गई थी.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया जा चुका है. आमतौर पर इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है.
अब अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा- अगर कोई टैक्सपेयर इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा.आमतौर पर तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने पर जुर्माना लगाया जाता है. मान लीजिए अगर आटीआई फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और आपने 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको पेनाल्टी देनी होगी.
समयसीमा खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये पेनाल्टी भरनी होगी. जबकि दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे.
आईटीआर नहीं भरने पर तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है. अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है.
किसी भी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल किया जाता है. जैसे FY2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर FY2019-20 हुआ. 31 मार्च 2020 तक FY2018-19 के लिए रिटर्न फाइन के साथ फाइल किया जा सकता है.
सीबीडीटी ने बीते महीने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई थी. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था. हालांकि इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया.