नई दिल्ली. मासिक और तिमाही बिक्री रिटर्न तथा कर भुगतान फार्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न नियत किया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा.
CBIC ने एक बयान में कहा, ‘‘जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिये सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिये जीएसटीआर-3बी फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है. हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इस अवधि की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए.’’
अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न लगेगा. लेकिन इसके लिये जरूरी है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दी जानी चाहिये.
SMS से भी भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न
बता दें कि हाल ही में सरकार ने टैक्सपेयर्स (taxpayers) को बेहतर सुविधा देने के मकसद से एक नई सुविधा शुरू की है. सरकार ने SMS के जरिए FORM GSTR-3B में निल GST मासिक रिटर्न फाइल करने की मंजूरी दे दी है. सरकार की इस पहल से करीब 22 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा होगा. अभी तक इन लोगों को हर महीने पोर्टल में लॉग इन करना पड़ता था फिर हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता था.
SMS के जरिए ऐसे करें रिटर्न फाइल
इसका लाभ उठाने के लिए कारोबारियों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर NIL टाइप करना होगा. फिर उन्हें स्पेस देकर अपना GST नंबर लिखना होगा और एक और स्पेस देते हुए 3 B लिखना होगा.
यह SMS नए जारी किए जाने वाले 5 अंकों के विशेष नंबर पर भेजना होगा. मैसेज भेजते ही कारोबारी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा. उसको कनफर्म करते ही कारोबारी का रिटर्न फाइल हो जाएगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होने वाली है. इसके पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कारोबारियों को बहुत बड़ी राहत दे दी है.