टैक्सपेयर्स को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट को आगे बढ़ा दिया है. असल में कोविद-19 महामारी के समय में व्यक्तिगत करदाताओं को और कारोबार में आ रही कठिनाई को देखते हुए सरकार ने आयकर अनुपालन आवश्यकताओं में कुछ बदलाव किए हैं. इस कदम का उद्देश्य करदाताओं और व्यवसायों को राहत देना है. इसके साथ-साथ उनके अलग अलग विभिन्न वैधानिक और रेगुलेटरी अनुपालन को पूरा करने के लिए और अधिक समय देना है. जिसमें वित्त वर्ष 2019 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ पैन को आधार से जोड़ना भी शामिल है.
रिटर्न फाइल करने की तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई. इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है.
टैक्स छूट के लिए निवेश करने की लिमिट
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक नहीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है.
31 मार्च तक कर सकते हैं पैन-आधार लिंक
पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है. अगर पैन-आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा. सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाले अल्फान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करना आसान है. दो पहचान दस्तावेजों को लिंक करने के लिए UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> इस प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं.
देरी से भुगतान के लिए नियम
सरकार ने अध्यादेश जारी कर देरी से टैक्स भुगतान पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर को 12 से घटाकर 9 फीसदी कर दिया था. टैक्स का देरी से भुगतान करने पर 9 फीसदी की घटी दर से ब्याज वसूले जाने की अध्यादेश में उल्लिखित सुविधा 30 जून 2020 के बाद किये जाने वाले भुगतान पर लागू नहीं होगी.
कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा
कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
बेनामी कानून
इसके अलावा विभिन्न प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने अथवा नोटिस जारी करने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है.
ये भी हुआ बदलाव
आयकर कानून की धारा 54 से लेकर 54जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के मामले में ‘रोल ओवर’ लाभ, कटौती का दावा करने के वास्ते निवेश करने, निर्माण अथवा खरीदारी की समयसीमा को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इस लिहाज से अब 30 सितंबर 2020 तक किया गया निवेश, निर्माण अथवा खरीद पूंजीगत लाभ के तहत कटौती का दावा करने का आधार होगा.
इसी तरह विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थित इकाइयों द्वारा आयकर कानून की धारा 10एए के तहत कटौती का दावा करने के लिये कामकाज शुरू करने की तिथि को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. यह सुविधा ऐसी इकाईयों के लिये होगी जिन्हं जरूरी मंजूरियां 31 मार्च 2020 तक मिल चुकी हैं.