अगर आपने पिछले साल के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2020 के बीच निवेश किया है तो इसकी जानकारी शेड्यूल डिलेड इंवेस्टमेंट (Schedule DI) में अलग से देनी होगी.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के कारण टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Schemes) में निवेश नहीं कर पाए लोगों को राहत दी है. सरकार ने आयकर कानून की धारा-80सी यानी लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ या एनएससी, 80डी यानी हेल्थ इंश्योरेंस, और दान करके 80जी समेत अन्य सेक्शंस के तहत ली जाने वाली छूट के लिए निवेश की तारीख 30 जून 2020 तक कर दी है. आसान शब्दों में समझें तो आप टैक्स बचत योजनाओं में 30 जून 2020 तक निवेश कर पिछले वित्त वर्ष की आय में टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
सभी नए आईटीआर फॉर्म में जोड़ दिया गया है शेड्यूल डीआई का कॉलम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का टैक्स बचाने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच निवेश किया है तो इसकी जानकारी शेड्यूल डिलेड इंवेस्टमेंट (Schedule DI) में अलग से देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-2020 की आय का ब्योरा देने वाले नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) अधिसूचित कर दिए हैं. कोरोना संकट के कारण आईटीआर दाखिल करने के लिए दी गई छूटों का लाभ करदाताओं को पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के नए फॉर्मों में बदलाव भी किए गए हैं. सभी नए आईटीआर फॉर्म में अनुसूची-डीआई (schedule-DI) को जोड़ा गया है.
शेड्यूल डीआई में बताए निवेश का पिछले साल के टैक्स में ही मिलेगा फायदा
अनुसूची-डीआई या शेड्यूल डीआई के तहत करदाता को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच टैक्स बचत योजनाओं में किए गए निवेश या अनुदान की जानकारी देनी होगी. इसका लाभ करदाता को 2019-20 के इनकम टैक्स में ही मिलेगा. सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में भी कई छूट दी हैं. इसके लिए सरकार कराधान एवं अन्य अधिनियम अध्यादेश- 2020 लेकर आई है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.
आईटीआर दाखिल करने वाले ऑनलाइन पोर्टल में भी किया बदलाव
सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख भी एक महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर दी गई है. आईटीआर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल में भी बदलाव कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आईटीआर की अंतिम तारी को 31 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. नए फॉर्म में करदाताओं से साल में 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा के बिजली बिल के भुगतान, चालू खाते में 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा के खर्च का पूरा ब्योरा मांगा गया है. ये जानकारी सहज आईटीआर फॉर्म-1, 2, 3 और सुगम आईटीआर-4 में देनी होगी.