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आज से जा सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल, कोरोना से बचना है तो Entry से Exit तक न भूलें ये 7 बातें

नई दिल्ली. देशभर में एक लंबे और सख्त लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1.0 के तहत आज से ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल्स आदि खुल जाएंगे. कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन सभी स्थानों पर काम करने वाले या आने-जाने वाले लोगों के लिये ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ के तहत गाइडलाइंस जारी किया है. दरअसल, सरकार के सामने एक तरफ अर्थव्यवस्था को खोलने की चुनौती है तो वहीं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से भी निपटना है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया है.

सरकार ने साफ कहा है कि गाइडलाइंस की सभी शर्तों को पालना करना अनिवार्य होगा. इसे
प्रबंधन और यहां आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखना होगा. हालांकि, कंटेनमेंट ज़ोन में ये सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. हालांकि, किसी इमरजेंसी ​की स्थिति में वो बाहर जा सकते हैं.

1. दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करने के साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. हाथ धोने और हैंड सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की जायेगी. छींकते या खांसते वक्त भी ध्यान देना होगा. कहीं पर भी थूकना से सख्त मना है. सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने और इसके इस्तेमाल की सलाह दी गई है.

2. होटल या रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट्स को ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी. केवल उन्हीं स्टाफ और गेस्ट को एंट्री की इजाजत दी जायेगी, जिन्होंने मास्क पहना है. स्टाफ को अतिरिक्त तौर पर ग्लव्स पहनना होगा और अन्य सुरक्षा नियमों का पालना करना होगा.

3. संभव हो तो होटल्स और रेस्टोरेंट में वस्तुओं, स्टाफ और गेस्ट्स के लिए अलग एंट्री व एग्जिट का प्रबंध होगा. एलिवेटर में लोगों की संख्या भी सीमित होगी. गेस्ट्स द्वारा रिसेप्शन पर अपने ट्रैवल डिटेल्स देना होगा और एक फॉर्म भी भरना होगा. कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्रमुख बातों का पोस्टर या स्टैंडी लगानी होगी.

4. सभी होटल्स या रेस्टोरेंट में पेंमेंट के लिए कॉन्टैक्टेलस विकल्प को चुनना होगा. लगेज को कमरे में भेजने से पहले डिसइन्फेक्ट करना अनिवार्य है. रेस्टोरेंट में सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ध्यान में रखा जाएगा. कपड़े के नैपकिन की जगह बेहतर क्वॉलिटी के डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा.

5. खाने के लिए रूम सर्विस या टेकअवे को बढ़ावा दिया जायेगा. फूड डिलीवरी स्टाफ को होटल के कमरे पर ही खाना छोड़ना होगा. होम डिलीवरी के लिए निकलने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. रूम सर्विस के लिए स्टाफ और गेस्ट के बीच इंटरकॉम के जरिये ही कम्युनिकेशन होगी. कमरे में या अन्य जगहों पर एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि ह्यूमिडिटी 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए.

6. सभी जगहों पर लगातार सफाई करनी होगी. दरवाजे की कुंडी, ​एलीवेटर की बटन जैसे ज्यादा टच होने वाली जगहों को किसी ऐसे एजेंट से क्लिन करना होगा जिसमें 1 फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट हो. फेस कवर्स, मास्क या सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों को डिस्पोज करने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए. वॉशरूम्स को समय-समय पर गहन सफाई करनी होगी.

7. अगर कोई व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या कमरे में रखना होगा जो आइसोलेटेड हो. उन्हें मास्क या फेस कवर मुहैया कराना होगा. इसके बाद नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी को जानकारी देनी होगी. अगर व्यक्ति जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ​उस पूरे एरिया को डिसइन्फेक्ट करना होगा.

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