मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका को नियमानुसार दायर करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार और निजी स्कूलों से इस मामले में जवाब भी तब किया गया है.
जून के तीसरे सप्ताह में दाखिल हो याचिका
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताल में ही याचिका पेश की जाए. कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने 7 अप्रैल 2020 के शासनादेश से लॉक डाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है. ऐसे में याचिका की कोई अपरिहार्यता नहीं है. ये आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इंटरवीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करें. अभी पत्र याचिका पर सुनवाई हो रही थी. याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई थी.