RBI ने नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank) पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंकपर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेग्युलेटरी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank) पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा ‘प्राइमरी (अर्बन) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशि के प्लेसमेंट’ और ‘क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनीज (CICs) की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा, आरबीआई ने गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक (Noida Commercial Co-operative Bank,) पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना निदेशक संबंधित कर्ज और कारोबार के नये स्थल खोलने से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.
एक अलग बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 को सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि यह निदेशक-संबंधित लोन और बैंक के नए बिजनेस स्थान के उद्घाटन से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है. हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य दोनों लेंडर्स द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रोनाउंस करना नहीं है.
इस बड़े बैंक पर भी लगाया जुर्माना
पिछले हफ्ते, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ नॉन-कम्पलायंस के लिए जुर्माना लगाया गया. इनमें कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में स्पॉन्सर बैंकों और SCBs/UCBs के बीच पेमेंट इकोसिस्टम के नियंत्रण को मजबूत करना, बैंकों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016 शामिल हैं.
बता दें कि केंद्रीय बैंक नियमों के पालन नहीं करने पर बैंकों पर अक्सर जुर्माना लगाता रहता है. कुछ दिनों पहले RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया था. इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे.