नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Madgaum Urban Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने गरुवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी. आरबीआई ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा के कार्यालय से बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
99% जमाकर्ताओं को मिलेगा पूरा पैसा वापस
रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद गोवा का यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है. हालांकि ज्यादातर जमाकर्ताओं के पैसे वापस मिल जाएंगे. आरबीआई ने बताया कि बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत पूरा पैसा मिलेगा.
भुगतान प्रक्रिया होगी शुरू
केंद्रीय बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (DICGC Act, 1961) के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. RBI ने आगे कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99 फीसदी जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त हो जाएगी.
इस कारण से रद्द किया लाइसेंस
केंद्रीय बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
RBI ने रद्द किए कई बैंकों के लाइसेंस
रिजर्व बैंक ने इससे पहले भी वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन को लेकर कई बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है. आरबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था.