पंचायत चुनाव में चार पद ईवीएम और दो मतपत्र से कराने की योजना है। इसके चलते हर मतदान केन्द्रों पर चार ईवीएम और दो मतपेटियों की व्यवस्था होगी। हर मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी और पांच मतदान पदाधिकारी रहेंगे। पूर्व के चुनाव से इस बार दो पदाधिकारी अधिक रहेंगे। महिलाओं की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लगायी जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के मतदान दल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए तैयारी करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि हर मतदान केन्द्रों पर कम-से-कम चार बीयू और चार सीयू की जरूरत होगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों में लगाया जाएगा। ईवीएम और मतपेटियों की संख्या अधिक होने के चलते दो मतदान केन्द्र पर एक पीसीसीपी (पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी) का गठन किया जाएगा। आयोग ने जिला प्रशासन को इसके अनुसार कर्मियों का आकलन करने का निर्देश दिया है।
आयोग द्वारा कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। चुनाव में अधिक कर्मियों की जरूरत होगी। ऐसी हालत में महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाए। महिला कर्मी को यथासंभव ऐसे स्थानों पर लगाया जाए, जहां आवागमन, संचार सहित अन्य साधन उपलब्ध हो। आयोग ने महिला कर्मियों को प्रखंड मुख्यालय या उसके आसपास लगाने को कहा है। आयोग ने कहा है कि पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक और वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी कर्मी को गृह एवं कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कर्तव्य में नहीं लगाया जाए। आयोग ने कहा है कि मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग के नहीं होंगे। मतदानकर्मियों को मतदान केन्द्र की जानकारी मतदान कराने जाने से कुछ पहले दी जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना सहित अन्य कार्यों में लगाये जाने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।