पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC), लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक और कई अन्य सहकारी बैंकों के ग्राहक आज भी अपने पैसों के लिए परेशान हैं. बैंकों के डूबने की स्थिति में निवेशकों को पैसा डूब जाने का खतरा रहता है. लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति में बैंक डिपॉजिटर्स को कोई परेशानी नहीं होगी. बैंक डूब जाने पर भी उन्हें 3 महीने के अंदर उनका पैसा वापस मिल जाएगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए DICGC एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है. संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को सदन में रखा जाएगा. इस बिल के पास होते ही कानून में हुए बदलाव को मान्यता मिल जाएगी और बैंक ग्राहकों को भविष्य में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी.
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