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पेंशनधारकों के लिए अच्‍छी खबर, अब NPS से एक ही बार में निकाल सकते हैं पूरी रकम, लेकिन पूरी करनी होगी ये शर्त

पेंशनधारकों के लिए एक अच्‍छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम के उन सब्‍सक्राइबर्स के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने अपने फंड से पूरी रकम निकालने की मांग की थी. पीएफआरडीए ने कहा कि 5 लाख रुपये या इससे कम पेंशन फंड वाले सभी सब्‍सक्राइबर्स अपनी पूरी रकम निकाल सकते हैं. इस पूरी रकम को निकालने के लिए उन्‍हें एन्‍युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी.

पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA के मुताबिक, जिन सब्सक्राइबर्स के पर्मानेन्‍ट रिटायरमेंट अकाउंट में 5 लाख रुपये या इससे कम रकम है या जिस अमाउंट लिमिट को अथॉरिटी द्वारा सेट किया गया है, सब्‍सक्राइबर्स के पास इस पूरी रकम को निकालने का विकल्‍प मिलेगा. इसके लिए उन्‍हें एन्‍युटी नहीं खरीदनी होगी. यहां पर एन्‍युटी खरीदने का मतलब इंश्‍योरेंस कंपनियों से पेंशन प्‍लान खरीदने का है.

अभी तक NPS विड्रॉल को लेकर क्‍या नियम है

अभी तक के नियम के तहत, अगर किसी एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स के फंड रिटायरमेंट तक या 60 साल की उम्र तक 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा है तो उनके लिए इंश्‍योरेंस कंपनियों से एन्‍युटी खरीदना अन‍िवार्य है. सब्‍सक्राइबर्स के पास लम्‍प-सम में 60 फीसदी तक रकम निकालने की अनुमति होती है. लेकिन उनके लिए अनिवार्य होता है कि वे बाकी बचे 40 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीदें.

एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने अकाउंट से केवल 3 साल बाद ही यह रकम निकाल सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तों को पालन करना होगा . अगर मैच्‍योरिटी से पहले विड्रॉल किया जा रहा है तो यह रकम कुल योगदान के 25 फीसदी से ज्‍यादा नहीं हो सकता है. ये आंशिक निकासी बच्‍चों की शिक्षा, उनकी शादी, घर खरीदने या किसी गंभीर बीमारी के लिए ही की जा सकती है.

एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स पूरी अवधि के दौरान केवल तीन बार ही कर सकते हैं. आपको यह जानने की जरूरत है कि इस तरह की सभी निकासी इनकम टैक्‍स नियमों के तहत पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है.

पूरा पैसा निकालने के बाद क्‍या होगा?

हालांकि, पीएफआरडीए ने यह भी कहा है कि इस तरह के सब्‍सक्राइबर्स के पेंशन प्राप्‍त करने का अधिकार खत्‍म हो जाएग. इसके अलावा, पेंशन रेगुलेटर ने सब्‍सक्राइबर्स को एक और भी राहत दी है. गजट नोटिफिकेशन में पीएफआरडीए ने कहा है कि मैच्‍योरिटी से पहले एनपीएस से पहले लम्‍प-सम विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी गई है. पहले सब्‍सक्राइबर्स के लिए यह विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपये थी, लेकिन यह बढ़कर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है.

पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम में एट्री के लिए उम्र सीमा को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है. इसका मतलब है कि अब 70 साल का व्‍यक्ति भी एनपीएस में निवेश करना शुरू कर सकता है. इससे निकलने की अधिकतम उम्र की सीमा घटाकर 75 साल कर दी गई है.

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