कोई भी बैंक अपने या दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स के पति या पत्नी और डिपेंडेंट बच्चों को छोड़कर किसी रिश्तेदार को 5 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं देगा
रिजर्व बैंक ने बैंक डायरेक्टर्स के पर्सनल लोन की सीमा बढ़ा दी है। पहले किसी बैंक के डायरेक्टर्स और उनका परिवार मैक्सिमम 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
RBI ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक, बैंक अपने या किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स के पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पर्सनल लोन देने की अनुमति नहीं होगी। यही बात किसी कंपनी पर भी लागू होगी। जब पति या पत्नी और डिपेंडेंट बच्चों के अलावा कोई दूसरा रिश्तेदार पार्टनर, डायरेक्टर या बड़ा शेयरहोल्डर हो। ऐसी सूरत में उस कंपनी को भी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस लोन नहीं मिलेगा।
RBI का यह नियम रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंकों को छोड़कर सभी शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा।
RBI ने कहा कि बैंक बोर्ड डायरेक्टर्स के किसी भी रिश्तेदार को अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन देते हैं तो इसके लिए उन्हें मैनेजमेंट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी लेनी होगी।
पहले ऐसा देखा गया है कि बैंकों के मौजूदा डायरेक्टर्स अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए अपने रिश्तेदारों को लोन देते थे।
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