सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने फॉर्म 15CA/15CB मैनुअली भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त 2021 तक इसे भरा जा सकता है। पहले इसकी डेडलाइन 15 जुलाई 2021 थी। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए इसको फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है।
आयकर विभाग के नये पोर्टल की शुरुआत 7 जून को हुई थी और पहले ही दिन करदाताओं, कर पेशेवरों और अन्य ने इसके कामकाज में गड़बड़ियों की सूचना दी थी। जिसके बाद आखिरी तारीख बढ़ाने का ये फैसला किया गया।
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आय कर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) के मुताबिक, फॉर्म 15CA/15CB को इनकम टैक्स पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। फॉर्म 15CA रेमिटर द्वारा इस बात का डिक्लेरेशन होता है कि नॉन-रेजिडेंट को किए गए भुगतान के मामले में सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है, जबकि फॉर्म 15CB सीए द्वारा पेश किया जाने वाला इस बात का सर्टिफिकेट है कि ओवरसीज भुगतान करते वक्त प्रासंगिक कर संधि और आईटी एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। ऑथराज्ड डीलर (बैंक) इन फॉर्मों के जमा होने के बाद ही विदेश में पैसा भेज सकते हैं।
CBDT ने कहा है कि टैक्सपेयर्स अब फॉर्म 15CA/15CB मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर को 15 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। अधिकृत डीलर्स से भी दोनों फॉर्म 15 अगस्त 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है। CBDT ने यह भी कहा है कि इन फॉर्मों को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि डॉक्युमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर (commentation identification number) जनरेट हो सके।