केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
GST compensation: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. केंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी. केंद्र सरकार ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई पांच साल तक करने पर सहमति जताई थी.
केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी
जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह फैसला किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी. इससे उनके जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई होगी. क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि की वजह से क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गई थी.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए. यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है.
बयान में कहा गया है कि सभी पात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा वाले) क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए वित्त पोषण (एक के बाद दूसरा कर्ज लिए जाने) को लेकर सहमत हैं.
मंत्रालय के मुताबिक, कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिए और पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कोशिशों में मदद को लेकर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 75,000 करोड़ रुपये (कुल अनुमानित कमी का करीब 50 फीसदी) आज जारी किए हैं. बाकी राशि 2021-22 की दूसरी छमाही में निश्चित किस्तों में जारी की जाएगी.