नई दिल्लीः मॉडल जमाने में पैन और आधार कार्ड बिना आपके जरूरी काम नहीं हो पाते हैं, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार पहले ही आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने लिए समय सीमा 30 जून से 30 सितंबर कर चुका है।
अगर आप आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराएं तो बैंक से जुड़े अहम काम नहीं हो सकेंगे। ऐसे में बहुत लोगों की परेशानी होती है कि उनकी पैन और आधार में जन्मतिथि सामान नहीं होती, जिससे समस्या उठानी पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे ही अपनी जन्मतिथि को दोनों डॉक्यूमेंट्स में समान कर सकते हैं।
UIDAI ने अपने FAQ में इसको लेकर ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों को दिया है और इससे संबंधित जानकारी दी है। इसके अनुसार यदि जन्म तिथि के डॉक्यूमेंट्स देने पर उसे सत्यापित माना जाता है। यदि आप बिना किसी दस्तावेज के जन्म तिथि बताते हैं तो यह जन्म तिथि घोषित मानी जाती है। इसके अलावा यदि पैन और आधार में जन्म तिथि समान नहीं है और इन्हें लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है।
ऐसी स्थति में आपको आधार या पैन कार्ड में से किसी एक में जन्म तिथि संशोधित कराना पड़ेगा और तभी आधार-पैन लिंक हो पाएंगे, क्योंकि इनको लिंक करने करने के लिए नाम, जेंडर और जन्म तिथि दोनों में समान होनी चाहिए।
ऐसे में आपको इन दोनों को लिंक करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में नाम, जेंडर और जन्म तिथि एक समान हैं। आधार और पैन में नाम बिल्कुल भिन्न होने होने की स्थिति में आधार या फिर पैन डेटा बेस में नाम चेंज करवाना पड़ेगा.परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर आधार कार्ड में सुधार कराया जा सकता है। आप अपना नाम, उम्र, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि में सुधार करवा सकते हैं। इनमें अपडेशन के लिए आईडी या एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की सबूत के तौर पर जरूरत होती है।