नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आप आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ सकते हैं। ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सभी ड्राइवरों से contactless सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए कह चुका है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में फरार चालकों के दस्तावेजों की जालसाजी को रोकना है। इससे पुलिस आसानी से आरोपी का पता लगाकर चालक के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकती है।
आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे करें लिंक, जानिए
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स्टेप 1: राज्य सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: अब ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ विकल्प चुनें।
स्टेप 4: ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और ‘डिटेल प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब दिए गए स्थान में 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 6: डिटेल भरने के बाद ‘सबमिट’ दर्ज करें।
स्टेप 7: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। प्रोसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
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परिवहन मंत्रालय की सख्ती के बाद एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंसों और नकली दस्तावेजों को समाप्त करने में मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के अलावा परिवहन मंत्रालय ने कुछ और नियमों में भी सख्ती बरती है। जिसके तहत अब वाहन चालकों को एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए गाड़ियों की चोरी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी।
जिन वाहनों की नंबर प्लेट के आखिरी में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक इसे लगवाना जरूरी होगा।