Rajasthan

Unlock-4.0: राजस्‍थान में बढ़ेगा छूट का दायरा, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार

Exemption will increase: राजस्‍थान के गृह विभाग की गाइडलाइन पर कैबिनेट बुधवार को अपनी मंजूरी दे सकता है. इसके तहत कई तरह की रियायतें मिलने की संभावना है.

जयपुर. राजस्‍थान में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर अनलॉक-4 के तहत छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. प्रदेश के गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है. बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग की गाइडलाइन को मंजूरी मिल सकती है. सशर्त मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज—स्कूल और विवाह समारोह में छूट मिल सकती है.

राजस्‍थान में पहली और दूसरी लहर के बाद पहली बार कोरोना केसों की संख्या में बेहद कमी आई है. मंगलवार को कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई है. 24 घंटे के दौरान 46953 नई जांचों पर संक्रमण दर 0.10 प्रतिशत और 126 नए रिकवर के साथ रिकवरी दर 98.95% है. कोरोना के मामले लगातार घटने और एक्टिव केसों में आई कमी को देखते हुए सरकार भी कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है.

अनलॉक-3 की गाइडलाइन से नाखुश व्यापारी
प्रदेश में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो अनलॉक-3 की आई गाइडलाइन के समय से ही नाखुश हैं. इस कारोबार से जुड़े लोग अपना विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव भी बनाए हुए हैं. अब देवउठनी एकादशी तक तीन सावे बचे हैं. सूत्रों की माने तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियान पर चर्चा के साथ अनलॉक-4 में छूट का दायरा बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी.
गाइडलाइन से आज खत्म हो सकता है इंतजार
आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अनलॉक-4 की नई गाइड लाइन भी आ सकती हैं. इस गाइडलाइन का आमजन और कारोबारियों सब को इंतजार हैं. खासकर शादी-विवाह वाले और उन कारोबारियों को अधिक बेसब्री से इंतजार हैं. जिनका कारोबार अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है. जैसे मल्टीप्लक्स, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर और शिक्षण संस्थाएं आदि।

यह मिल सकती है राहत

– शादियों में उपस्थित जनों की संख्या 40 से बढ़ाकर की जा सकती है 100
– कारोबारियों की मांग पर कुछ अन्य छूट की भी संभावना
– सशर्त मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति दी जा सकती है
–बाजारों के समय में भी की जा सकती है एक से दो घंटे की वृद्धि
– 15 जुलाई से 9 वी से 12 वी तक के स्कूल शर्तों के साथ खोले जा सकते है
– यूजी और पीजी फाइनल के छात्रों को भी शर्तों के साथ कॉलेज आने की अनुमति मिल सकती है
– पर्यटन पर्यटन उद्योग को भी राहत के छूट मिल सकती है
– बाहरी आगंतुकों को राज्य में आने के लिए RTPCR के बजाय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा सकता है

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