प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 9वीं किस्त (PM Kisan 9th Installment) जल्द खाते में आने वाली है.
नई दिल्ली: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है… अगर आपने भी पीएम किसान (PM kisan) योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जल्द ही आपके खाते में 9वीं किस्त (PM Kisan 9th Installment) आने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. ये सहायता तीन किस्तों में दी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों के खाते में 9वीं किस्त 1 अगस्त 2021 से आना शुरू हो जाएगी.
बता दें पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा देश के अबतक 10.90 करोड़ किसानों को मिल चुका है. सरकार की ओर से 137192 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. सरकार अब तक 8 किस्तें लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है. 8वीं किस्त में सरकार ने करीब 9.5 करोड़ किसानों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये जारी किए थे. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं-
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
1. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा.
2. इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा.
3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर आपको Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
4. फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा.
5. इसके बाद अपको Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.
कैसे तय किए जाते हैं नाम
जमीन के रिकॉर्ड की जांच के बाद किसानों द्वारा आवेदन में अटैच किए गए जमीन के दस्तावेजों की जांच की जाती है. अगर ये सही पाए जाते हैं, तो किसानों के नाम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर लाभार्थि की सूची में जोड़ दिए जाते हैं. पोर्टल पर किसान परिवार का नाम दर्ज करने की जिम्मेदारी राज्यों और केद्रशासित प्रदेशों की होती है. लाभार्थी सूची में नाम दर्ज होने के बाद ही किसानों के खाते में पीएम सम्मान स्कीम की राशि ट्रांसफर की जाती है.
किन लोगों को नहीं मिलता है फायदा
बता दें सरकारी कर्मचारी या इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इसका पात्र नहीं माना गया है. इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं.