अपने वेतन की समस्या या पीएफ से जुड़ी कोई भी आईटीआर दाखिल करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि कर्मचारी ने अपनी वेतन आय पर कर की सही राशि का भुगतान किया है या नहीं.
कोविड 19 के चलते पिछले साल कई लोगों को कुछ अभूतपूर्व स्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कम सैलरी मिलने से लेकर नौकरी छूटना जैसी स्थितियां देखी गई थीं. इन समस्याओं की वजह से लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ा है. कई लोगों ने अपनी तत्काल रुपयों से संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग से रुपए निकाले हैं. इसलिए सरकार ने करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि को कर मुक्त कर दिया है, जिससे आसानी से रुपए निकाले जा सकते हैं. हालांकि ये निकासी कर मुक्त है, लेकिन इसे आयकर रिटर्न में दिखाना जरूरी होगा. वहीं कोविड 19 के चलते वेतन में कटौती और नौकरी छूटने के अलावा कई लोगों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ा था.
इसलिए यदि वेतन स्थगित कर दिया गया था, तो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने अपनी वेतन आय पर कर की सही राशि का भुगतान किया है. आम तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी कर कटौती के बारे में परेशान नहीं होते हैं क्योंकि एंप्लॉयर उनके लिए ऐसा करता है. हालांकि, कर कानून के चलते कर्मचारी को कम कर चुकाना पड़ सकता है या एंप्लॉयर कम कटौती कर सकता है.
शर्तों के तहत भविष्य निधि खाते से निकाले जा सकते हैं रुपए
जानकारी के मुताबिक पिछले साल जितने लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले थे. वहीं सरकार ने कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते से गैर वापसी योग्य रुपयों को निकालने की अनुमति दी है. वहीं एक व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत भविष्य निधि खाते से रुपए निकाल सकता है, जिसमें व्यक्ति के रोजगार की अवधि के आधार पर कर का प्रभाव पड़ेगा.
कर योग्य है एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया भुगतान
कई एंप्लॉयरों ने घर से काम करने की स्थिति के चलते कोई वस्तु खरीदने पर पैसे खर्च करने के लिए कर्मचारी को प्रतिपूर्ति दी है. एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया ऐसा कोई भी भुगतान पूरी तरह से कर योग्य है.