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Bank ATM: बैंक के एटीएम से निकला है फटा नोट, तो कत्तई न हों परेशान, जानिए- क्या है बदलने का तरीका?

Bank ATM: एटीएम से पैसे निकालने पर कई बार आपके हाथ में फटे नोट आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन उस नोट को मार्केट में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब नोट बैंक में नहीं चल पाता है तो उसको बैंक में लेकर जाना पड़ता है. लेकिन कई बार बैंक भी उस नोट को लेने से मना कर देते हैं. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आपको कत्तई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आरबीआई ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए समस्या के समाधान का तरीका निकाला है.

नियमों के मुताबिक, एटीएम से निकले फटे नोट को सीधे बैंक में लेकर जा सकते हैं और बैंक के कर्मचारी से यह कह सकते हैं कि आपके एटीएम से यह नोट निकला है और आप इसको चेंज कर दें. अगर इस पर भी बैंक आपका नोट नहीं लेता है तो आप अन्य तरीके भी अपना सकते हैं.

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आपको एक फॉर्म भरकर पूरा विवरण देना होगा

अगर आपको फटा हुआ नोट एटीएम से मिला है तो ग्राहक को बैंक से एक फॉर्म लेकर एक्सचेंज करने के लिए भरकर जमा करना होगा. जिसमें समय, तारीख और किस एटीएम से निकला है उसका विवरण देना होगा. साथ ही आपको विद्ड्राल स्लिप भी जमा करनी होगी. अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली है तो आपको अपने मोबाइल के मेसेज को अटैच करना होगा.

बैंक नहीं कर सकते हैं नियमों का उल्लंघन

रिजर्व बैंक के एक्सचेंज करेंसी रूल्स 2017 के तहत अगर आपको एटीएम से फटे नोट मिले हैं तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि उस नोट को बदलकर दूसरा नोट दे. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है.

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बैंक को डैमेज का करना पड़ सकता है भुगतान

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक एटीएम से निकले फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है. इसके बाद भी अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही बैंक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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