कई बार ऐसा होता है जब हम एटीएम (Bank ATM) से पैसे निकालते हैं तो हाथ में फटे नोट आ जाते हैं. जिसके बाद कम परेशान हो जाते हैं
नई दिल्ली. कई बार ऐसा होता है जब हम एटीएम (Bank ATM) से पैसे निकालते हैं तो हाथ में फटे नोट आ जाते हैं. जिसके बाद कम परेशान हो जाते हैं और यह लाजमी भी है क्योंकि इस नोट को मार्केट में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हालांकि, अब अगर आपके हाथ ऐसे कटे-फटे नोट आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आरबीआई (RBI) ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए समस्या के समाधान का तरीका निकाला है. आइए जानते हैं क्या है यह तरीका…
नोट की देनी होगी पूरी जानकारी
अगर अब फटा हुआ नोट एटीएम से निकलता है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं. बैंक में उस नोट को एक्सचेंज करने के लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा. इसमें समय, तारीख और किस एटीएम से निकला है उसका विवरण देना होगा. साथ ही आपको विद्ड्राल स्लिप भी जमा करनी होगी. अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली है तो आपको अपने मोबाइल के मेसेज को अटैच करना होगा.
क्या है RBI का नियम?
RBI के नियमों के अनुसार, ATM से निकले फटे नोट को सीधे बैंक में लेकर जा सकते हैं और बैंक के कर्मचारी से यह कह सकते हैं कि आपके एटीएम से यह नोट निकला है और आप इसको चेंज कर दें. अगर इस पर भी बैंक आपका नोट नहीं लेता है तो आप अन्य तरीके भी अपना सकते हैं. रिजर्व बैंक के एक्सचेंज करेंसी नियम 2017 के तहत अगर आपको एटीएम से फटे नोट मिले हैं तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि उस नोट को बदलकर दूसरा नोट दे. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है.
नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक एटीएम से निकले फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है. अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और मोटा जुर्माना लगाया जाता है.