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आपको ये एक काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए. वरना अगले महीने से डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भुगतान, यूपीआई पेमेंट समेत बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आएगी और टीडीएस भी ज्यादा देना होगा.
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आयकर नियमों के तहत सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए आयकर विभाग ने 30 जून 2021 की डेडलाइन रखी है. नहीं करने पर क्या होगा?
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यदि आप 30 जून 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आयकर नियम-1962 के नियम 114AAA(3) के तहत आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. इससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
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आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206AA(6) के तहत TDS डिडक्शन के लिए दिया गया आपका पैन कार्ड यदि वैलिड या ऑपरेटिव नहीं होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति ने TDS काटने वाले के पास पैन डिटेल जमा नहीं की है और फिर इस स्थिति में धारा 206AA(6) के प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे में आपका TDS 20% कटता है.
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हालांकि TDS की 20% दर केवल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज या डिविडेंट से होने वाली आय पर ही लगती है. या उन बातों के लिए जहां पर TDS का नियम लागू हैं, जहां ऐसा नहीं है वहां ये नियम लागू नहीं होगा.
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आयकर कानून के हिसाब से कर भरना करदाता की जिम्मेदारी है. ऐसे में आधार और पैन को लिंक करने के बाद आपको बैंक, ब्याज सेआय के लिए पोस्ट ऑफिस, लाभांश के लिए कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों वगैरह को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि ज्यादा TDS ना कटे.
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पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है. इससे आपके बैंकिंग लेनदेन स्मूद बने रहेंगे. ज्यादा टीडीएस नहीं कटेगा, डीमैट एकाउंट पर ट्रेडिंग भी सामान्य तरीके से हो सकेगी.
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आप अपने आधार और पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग की नई साइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस साइट पर इसके लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और वहां दिए निर्देशों का पालन करना है.
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