कोरोना महामारी से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को GST काउंसिल ने मंजूर करते हुए ब्लैक फंगस की दवा को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है. हालांकि कोरोना वैक्सीन पर लगने वाला टैक्स जारी रहेगा.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगल की दवा (Black Fungus Medicine) को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दे दी है. जबकि कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.
इन चीजों पर घटाया गया टैक्स
GST काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट और रेमडेसिविर पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. जबकि टोसीलिजुमाब (Tocilizumab), एम्फोटेरिसिन (Amphotericin) दवा पर पूरी तरह से टैक्स माफ कर दिया है. हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है.
कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा 5% टैक्स
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि, ‘केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन (Corona Vaccine) खरीद रही है, और उसपर GST भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 प्रतिशत वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.’ इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है.