पटना, स्टेट ब्यूरो। बिहार में कोरोनावायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है। बुधवार से राज्य भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक का नया आदेश आज से एक सप्ताह तक, यानी 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
आज से मिल रहीं पांच बड़ी छूटें व पांच बड़ी पाबंदियां
बुधवार से दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी। सरकारी कार्यालय तो 25 फीसद कर्मियों के साथ पहले से ही खुले थे, अब निजी व सरकारी दोनों कार्यालय 50 फीसद कर्मियों के साथ खोले जा सकेंगे। दिन में वाहन चलाने पर रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों में क्षमता के 50 फीसद यात्री ही बैठाए जा सकेंगे। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, पार्क व धर्म स्थल भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। आइए नजर डालते हैं आज से मिल रही पांच बड़ी छूटों व पांच बड़ी पाबंदियों पर।
पांच बड़ी छूटें
– शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, अल्टरनेट वाली व्यवस्था रहेगी जारी।
– यााम सात बजे से सुबह छह बजे तक राज्य भर में लागू रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू।
– निजी और सरकारी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे।
– वाहनों के दिन में परिचालन की मिली छूट। पैदल निकलने पर भी प्रतिबंध नहीं।
– सार्वजनिक वाहनों में बैठाए जाएंगे क्षमता के 50 फीसद यात्री।
पांच बड़ी पाबंदियां
– स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान आदि रहेंगे बंद। परीक्षा पर भी रोक। हालांकि ऑनलाइन क्लास चलेंगे।
– शापिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हाॅल, क्लब, जिम, पार्क रहेंगे बंद।
– शादी और श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। बरात पर रोक।
– सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक।
– रेस्तरां और होटल सुबह नौ से रात नौ बजे तक किवल होम डिलीवरी करेंगे।
अल्टरनेट दिन खुलेंगी दुकानें
सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। फल-सब्जी, दूध, किराना व खाद-बीज की दुकानें पहले की तरह रोज खुलेंगी। इनका समय भी शाम पांच बजे तक होगा।
नाइट कर्फ्यू की मुख्य बातें
शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी। रात में बेवजह निजी गाडि़यों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवा, ट्रेन-फ्लाइट पकड़ने वाले, अंतरराज्यीय परिचालन वाली गाडि़यां या ई-पास वालों को ही निकलने की अनुमति होगी।
चार बजे तक खुले रहेंगे दफ्तर
बुधवार से सभी गैर-सरकारी कार्यालय भी खुल जाएंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों को 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
आनलाइन शिक्षण की व्यवस्था
अनलॉक में भी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। स्कूल-कालेज की परीक्षाएं भी नहीं ली जा सकेंगी। शिक्षण संस्थान चाहें तो आनलाइन क्लास चला सकते हैं।
गाडि़यों में मास्क के साथ सफर
बस, ऑटो, ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक वाहनों को 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक के साथ निजी वाहनों में सफर के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
एक सप्ताह बाद फिर समीक्षा
मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर प्रतिबंधों को और सख्त कर सकेंगे। दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। नया आदेश 15 जून तक प्रभावी होगा। इसके बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी।