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केंद्र की नई SOP- विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि विदेश यात्रा की सूरत में 28 दिन के बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज कभी भी लग सकता है.अभी 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने का नियम है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले छात्रों और पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) के नियमों में बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए सोमवार को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला है तो इस सूरत में कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) का दूसरा डोज 28 दिन के बाद कभी भी दिया जा सकता है. वर्तमान में 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने का नियम है.

केंद्र की नई एसओपी में कहा गया है कि विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र होना अनिवार्य है. ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई एसओपी में कहा गया है कि विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये खास व्यवस्था CoWIN platform पर उपलब्ध होगी.

किसके लिए ये नई व्यवस्था :

– स्टूडेंट जो विदेश पढ़ने जा रहे हों.
– विदेश में नौकरी करने जा रहे लोगों के लिए.

– टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, साथ में जाने वाले स्टाफ के लिए.

– नई व्यवस्था के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच कम से कम 84 दिनों (12- 16 हफ्ते) का अंतराल होना अनिवार्य है.

फिलहाल की नई व्यवस्था के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच कम से कम 84 दिनों का अंतराल (12- 16 हफ्ते) होता है, लेकिन विदेश जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा और एथलीटों को इससे छूट दी जाएगी. इनको इस लंबे अंतराल से छूट मिलेगी. अथॉरिटी देखेगी कि पहले डोज के बाद क्या 28 दिन बीत चुके हैं.

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