पटना, जागरण संवाददाता। Lockdown-4 Guidelines Patna: बीते 28 दिनों के बाद बुधवार को सैलून, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें दोपहर 2.00 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। लॉकडाउन 4.0 का आदेश 2 से 8 जून तक प्रभावी रहेगा।
डीएम ने हिदायत दी है कि लोग अपने मोहल्ले की दुकानों से खरीदारी करें। शहर में सैर-सपाटा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं और ई-पास वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालयों में 25 फीसद कर्मियों को बुलाना है। निजी कार्यालय, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन 50 फीसद यात्री बैठाकर चलेंगे। शादी और श्राद्ध में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली और किराना की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानों को एक दिन बीच कर खोलने की अनुमति दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि तीन श्रेणी में दुकानों को बांटकर एक दिन बीच कर खोजने की अनुमति होगी-
: प्रति दिन खुलने वाली दुकानें :
किराना, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें कोरोना मानक का पालन करते हुए दैनिक 2.00 बजे तक खुलेंगी।
: सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें:
स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मरम्मत कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, फर्नीचर, साइकिल, बाइक, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और नंबर प्लेट की दुकानें खुलेंगी।
: मंगल, गुरु और शनिवार :
कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी, बर्तन, खेलकूद की सामग्री, जूता चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद, ड्राई क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, सीमेंट, बालू, सैनेटरी फिटिंग, पेंट सहित अन्य दुकानें खुलेंगी।
: आवश्यक सेवाएं :
दवाखाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, बीमा, एटीएम, निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाई, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, दूर संचार सेवा, डाक विभाग, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा एजेंसी और ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
: उल्लंघन पर कार्रवाई :
1. सभी दुकानों के आगे शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सफेद गोला बनाना होगा।
2. दुकानदारों को वैसे कर्मी को नहीं बुलाना है जिसे जुकाम और खांसी हो।
3. ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और साबुन-पानी निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
4. ग्राहक और दुकानदार को मास्क का उपयोग करना होगा।
5. अनुमंडल पदाधिकारी लगातार जांच कर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर दुकानदार पर कार्रवाई करेंगे।
: महत्वपूर्ण बातें :
– 25 फीसद कर्मियों को बुलाना है सरकारी कार्यालयों में
– 50 फीसद यात्री बैठाकर चलेंगे सार्वजनिक परिवहन वाहन
– 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी शादी और श्राद्ध में