नई दिल्ली. इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में हमेशा हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है. लेकिन व्यक्ति इसी उलझन में उलझा रहता है कि कहा इन्वेस्ट करें, जहां उसका पैसा सेफ होने के साथ ही रिटर्न भी अच्छा मिले. तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताते हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा साथ ही मैच्योरिटी पर मिलेगा डबल रिटर्न. ये है पोस्ट ऑफिस (Post Office) की किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra KVP) योजना. आइए आपको बताते हैं इसके बारे में सब कुछ…
किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है. किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है. इसका मेच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है. इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का होता है. अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. ये प्लान खास किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि वो लंबे समय के लिए अपने पैसे बचा सकें.
कौन कर सकते हैं निवेश?
किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है. इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है. वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मौजूद है, जिसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है. यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है. किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने के लिए 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है.
ब्याज दर
KVP के लिए वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ब्याज दर 6.9 फीसदी तय की गई है. यहां आपका निवेश 124 महीने में डबल हो जाएगा. अगर आप एकमुश्त 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर 2 लाख रुपये मिलेंगे. 124 महीने इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है. यह स्कीम इनकम टैक्स अधिनियम 80C के तहत नहीं आती. लिहाजा जो भी रिटर्न आएगा उस पर टैक्स लगेगा. इस स्कीम में TDS की कटौती नहीं की जाती है.
ट्रांसफर करने की भी है सुविधा
किसान विकास पत्र को जारी करने की तारीख के ढाई साल बाद भुनाया जा सकता है. KVP को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी स्थानांतरित किया जा सकता है. किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है. KVP में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है. किसान विकास पत्र को पासबुक के आकार में जारी किया जाता है.
इन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत
इस योजना में निवश करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, KVP आवेदन पत्र, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.