पटना, स्टेट ब्यूरो। Bihar Lockdown-3 Guidelines बिहार में कोरानावायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन आज से एक जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले लागू लाकडाउन का दूसरा चरण मंगलवार को समाप्त हो चुका है। बुधवार से लागू तीसरे चरण के लाकडाउन में जिलाधिकारियों के पास अतिरिक्त सख्ती बढ़ाने का विशेषाधिकार दिया गया है। वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पहले से तय पाबंदियों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में वे पहले से तय प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अब खाद-बीज व कृषि यंत्रों से जुड़ीं दुकानें रोज सुबह खुल सकेंगी। पहले इन्हें सिर्फ सोमवार और गुरुवार को ही खोलने का निर्देश था। कृषि अनुकूल मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। लाकडाउन के अन्य पहले से लागू प्रावधान जारी रहेंगे। इसके तहत अनिवार्य सेवा को छोड़कर किसी के भी सड़क पर गाड़ी या पैदल निकलने पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।
सिर्फ चार घंटे ही खुलेंगी दुकानें
इस लाकडाउन में भी पहले की तरह खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह महज चार घंटे के लिए ही खुल सकेंगी। इनका समय शहरों में सुबह छह से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक होगा।
ये आदेश रहेंगे लागू
– आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– शादी व श्राद्ध समारोह में महज 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। डीजे व बरात जुलूस पर रोक।
– निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में सिर्फ दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी।
– सभी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।
– रेस्तरां बंद रहेंगे। सुबह नौ से रात नौ बजे तक होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस की अनुमति।
सभी धार्मिक स्थलों पर लगा रहेगा ताला। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन पर रोक।
– सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान भी पूरी तरह रहेंगे बंद।