पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक लाॅन्ग टर्म इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। यहां इनवेस्टमेंट कर लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स में भी छूट लेते हैं। इनकम टैक्स के नियम 80 सी के अनुसार कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में इनवेस्ट कर 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है। लेकिन अगर आप अपने नाबालिग बच्चों के नाम पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो क्या उसके जरिए भी टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं?
2019 में बदले नियमों के अनुसार कोई भी अभिभावक अपनें नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। साथ ही उसमें इनवेस्टमेंट भी कर सकता है। नए नियम के अनुसार पति और पत्नी दोनों अलग-अलग भी अपने बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में पैसा इनवेस्ट कर सकते हैं।
पीपीएफ नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1.50 लाख रुपये से अधिक इनवेस्ट नहीं है। कोई भी निवेशक अपने या अपनी बेटी के नाम 1.50 लाख रुपये तक ही इनवेस्ट कर सकता है। ऐसे में अगर आप और आपकी पत्नी अपनी बच्ची के पीपीएफ अकाउंट में इनवेस्ट कर रहे हैं तो आस बात का ध्यान रखें कि अमाउंट डेढ़ लाख से अधिक नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति इतने ही अमाउंट तक टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकता है। जहां तक बात रही पासबुक एंट्री की तो बच्चों के अकाउंट में किए गए इनवेस्टमेंट को गिफ्ट के तौर पर दिखा सकता है।