नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. YSR कांग्रेस के ‘बागी’ सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. आंध्र सरकार ने जमानत का विरोध किया था. इससे पहले रघुराम कृष्ण राजू की जमानत के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सांसद राजू की मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनके पैर में फ्रेक्चर है.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, एक सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी गलत है. दूसरी ओर आंध्र सरकार की तरफ से वकील दवे ने कहा कि यह जांच का मामला है कि उनको चोट कैसे लगी. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राजू की मेडिकल रिपोर्ट को सभी वकीलों को ईमेल से भेजने के लिए कहा. राजू की मेडिकल रिपोर्ट सीधे कोर्ट को भेजी गई थी.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनाया था ये आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रघुराम कृष्ण राजू को सेना के अस्पताल सिकंदराबाद ले जाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजू को वहां जांच के लिए ले जाया जाएगा, इसे न्यायिक हिरासत माना जाएगा. तेलंगाना हाईकोर्ट एक न्यायिक अधिकारी को नामित करेगा जो जांच के दौरान राजू के साथ रहेगा.
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन तेलंगाना HC के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सुनिश्चित किया जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजू के स्वास्थ्य की जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में दी जाए.