अगर नया नियम लागू होता है तो रिटायर्ड शख्स पेंशन फंड में जमा पांच लाख रुपये तक एक बार में पूरा निकाल सकते हैं. फिलहाल दो लाख रुपये तक जमा होने पर ही पैसा निकालने की इजाजत है.
कोरोना संकट में इमरजेंसी जरूरतों के मद्देनजर सरकार पेंशन फंड में कॉन्ट्रिब्यूशन करने वाले कर्मचारियों को पूरा पैसा निकालने की अनुमति दी जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA एनपीएस के सब्सक्राइवर्स के लिए यह विकल्प लाने पर विचार कर रहा है. इसके तहत अगर रिटायर्ड शख्स के पेंशन फंड में पांच लाख रुपये तक जमा है तो वे एक बार में पूरा पैसा निकाल सकते हैं. फिलहाल दो लाख रुपये तक जमा होने पर ही पैसा निकालने की इजाजत है.
अब तक सिर्फ 60 फीसदी रकम निकालने की इजाजत
अगर एनपीएस खाते में इससे ज्यादा पैसे हैं तो फिलहाल केवल 60 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है. जबकि 40 फीसदी कंट्रीब्यूशन को अनिवार्य तौर पर सरकार की ओर से तय सालाना भत्ते में देना होता है. इसके साथ ही एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान को लेकर भी सुविधा का विस्तार किया गया है. अगर किसी मामले में पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO जारी कर दिया गया हो लेकिन कोरोना के कारण वह अभी तक सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस या बैंक नहीं पहुंचा है तो इन मामलों पर आगे की प्रक्रिया कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स की ओर से पूरी की जाएगी. सीजीए जरूरी पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या बैंक को निर्देश जारी करेगा और सारा कम्युनिकेशन डिजिटल मोड में होगा.
सरकार सरल बनाती जा रही है एनपीएस के नियम
सरकार एनपीएस में निवेश और निकासी नियम को लगातार सरल बनाने पर जोर दे रही है ताकि लोगों का रुझान इस इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़े. एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है. पीएफआरडीए लगातार ऐसे नियम लागू कर रहे है, जिससे एनपीएस में ज्यादा पारदर्शिता सके.