Pension For Women: आयकरदाता दंपति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 65 साल से ऊपर 69 साल तक की आयु की महिलाएं पात्र होंगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसकी घोषणा बजट में सरकार ने की थी.
शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अब 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को पेंशन मिलेगी. बजट (Budget) में प्रदेश सरकार के ऐलान पर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें साफ है कि बिना आय सीमा की शर्तों के वरिष्ठ महिलाओं को सरकार एक हजार रुपए प्रति माह की पेंशन देगी.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने इस बाबत बजट में घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है. सरकार 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पहले से ही डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दे रही है.
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 साल की पात्र महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसमें आयु सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है. राज्य की करीब एक लाख महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ सरकार प्रदान करेगी.
किसे मिलेगा लाभ
अधिसूचना के अनुसार, कोई भी दंपति, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, चाहे पति हो या पत्नी, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ आयकरदाता दंपति को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. 65 साल से ऊपर 69 साल तक की आयु की महिलाएं पात्र होंगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसकी घोषणा बजट में सरकार ने की थी.
गौरतलब है कि राज्य में लाखों लोगों को सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, जिस पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है. इससे पहले जयराम सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा प्रदान की थी. अब सरकार ने 65 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी पेंशन की व्यवस्था कर दी है