Bihar Lockdown 2.0: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्य अवधि में कार्यरत रहेंगे.
पटना. बिहार में लॉकडाउन-2 बीते 16 मई से लागू हो गया है जो 25 मई तक रहेगा. इसके तहत कई पाबंदियां अमल में आई हैं तो कुछ सहूलियतें भी दी गई हैं. इस बीच प्रदेश के बैंकिंग कार्य अवधि मेें भी बदलाव किया गया है. अब बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज होगा. बता दें कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) द्वारा लॉकडाउन-1 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खोला गया था. अब इसी को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी के अनुसार नए नोटिफिकेशन में एसएलबीसी ने अब 31 मई तक ग्राहकों के लिए बैंकिंग कारोबार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही करने का निर्णय लिया है. यानी बैंकों में महज 4 घंटे ही सामान्य कामकाज किए जा सकेंगे.
इसके साथ ही नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ सदस्यों के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्य अवधि में कार्यरत रहेंगे. एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अभी सतर्कता और एहतियात बहुत जरूरी हैं.
बता दें कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि विस्तार के साथ ही राज्य में लॉकडाउन-2 की शुरुआत हो गई है. अब यह 25 मई तक लागू रहेगा. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. वहीं, दुकानें व वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों और रास्तों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
बीते गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी लागू रहेंगी. लॉकडाउन-2 के दौरान शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न 10 बजे तक ही खुली रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है. पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह सात से 11 बजे तक थी.
पिछली बार की तरह ही बिना कारण पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी. सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की की जा सकती है.
इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो गया. शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी.