नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) काल में अगर आप भी हॉस्पिटल का बिल कैश (Cash Payment) के जरिए जमा कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बुधवार को कहा कि अब 2 लाख रुपये तक का हॉस्पिटल बिल कैश के जरिए जमा किया जा सकता है. हालांकि इससे ज्यादा पेमेंट करने पर आपको कुछ जानकारी देने होगी.
देने होंगी ये डॉक्युमेंट्स
आईटी डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा, ‘CBDT ने महामारी के दौरान मरीजों की सुविधा के लिए काम किया है. इसलिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के प्रावधान में छूट देते हुए कोविड इलाज के लिए अस्पतालों को 2 लाख रुपए से अधिक के भुगतान की अनुमति दी गई है. हालांकि इससे अधिक पेमेंट करने पर मरीज और पैसे देने वाले का पैन (PAN) या आधार (Aadhaar) उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.’
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31 मई तक कर सकते हैं कैश पेमेंट
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले हफ्ते अस्पतालों, चिकित्सालयों और कोविड देखभाल केद्रों को मरीजों या उनके रिश्तेदारों से 31 मई तक 2 लाख रुपए से अधिक नकद राशि में भुगतान लेने की अनुमति दी है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि हॉस्पिटल मरीज और पैसे देने वाले का आधार या पैन प्राप्त करे. साथ ही उनके बीच संबंध की जानकारी भी लें.