Chandigarh Lockdown: पंजाब (Punjab) में कार और टैक्सियों सहित सभी चार पहिया वाहनों में 2 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं है. हालांकि, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है. विवाह और संस्कार आदि रस्मों के समय 10 से अधिक व्यक्तियों के जलसे की इजाजत नहीं दी है.
चंडीगढ़. पंजाब में कोरोना (Corona) संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक सभी गैर जरूरी दुकानें (Non-essential shops closed) बंद रखने का ऐलान किया है. सरकार के इस फरमान के बाद केमिस्ट की दुकानों समेत जरूरी चीजें, दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद अंडे, मीट, मोबाइल रिपेयर आदि को कोविड पाबंदियों से छूट दी गई है. ये सब कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocol) के पालन के अधीन हैं.
इसके साथ ही लैब, नर्सिंग होम और अन्य सभी मेडिकल संस्थानों पर कोई रोक नहीं होगी. यही नहीं राज्य में बाहर से आने वालों को अब 72 घंटे पुरानी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट (Corona test report) या दो सप्ताह पुरानी टीकाकरण की रिपोर्ट (Vaccination report) दिखानी होगी.
चार पहिया वाहनों में दो लोगों को बैठने की इजाजत
गृह विभाग ने कहा है कि कोविड प्रबंधन में शामिल अधिकारी के बिना सभी सरकारी दफ़्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे. डिप्टी कमिश्नर कोविड प्रबंधन और संबंधित ड्यूटियों के लिए किसी भी अधिकारी की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत हैं. कार और टैक्सियों सहित सभी चार पहिया वाहनों में 2 से अधिक यात्रियों को बैठने की आज्ञा नहीं है. हालांकि, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है. इसी तरह स्कूटरों और मोटरसाइकिल पर पारिवारिक मेंबर के अलावा किसी भी अन्य दूसरी सवारी बिठाने की आज्ञा नहीं है. विवाह और संस्कार आदि रस्मों के समय 10 से अधिक व्यक्तियों के जलसे की इजाजत नहीं दी है.
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धार्मिक स्थल शाम 6 बजे तक रहेंगे खुले
गांवों को ठीकरी पहरा लगाने के लिए कहा गया है जिससे ‘नाइट कर्फ्यू’ और ‘वीकेंड कर्फ्यू’के आदेशों का पालन किया जा सके. किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की गई है कि वह जलसा न करें और टोल प्लाजा, पेट्रोल पंपों, मॉलों आदि में प्रदर्शनकारियों की संख्या को सीमित रखें. आदेश में आगे लिखा गया है कि धार्मिक स्थानों को रोजाना शाम 6 बजे बंद किया जाना चाहिए और गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च आदि में कम से कम भीड़ सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.
ये है नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की टाइमिंग
रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक और वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6.00 बजे से सोमवार को प्रात:काल 5.00 बजे तक राज्यभर में जारी रहेगा और मेडिकल उद्देश्यों को छोड़कर कर्फ्यू के पास के बिना कोई वाहन नहीं चलेगा. सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्ट्स कंपलैक्स बंद रहेंगे जबकि सभी रेस्टोरैंट (समेत होटल), कैफे, कॉफी दुकान, फास्ट फूड दुकान, ढाबा आदि भी डाइन-इन सुविधा के लिए बंद रहेंगे और सिर्फ टेक-अवे और होम डिलीवरी के लिए काम कर सकते हैं. जिसकी रात 9 बजे तक आज्ञा है. रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड ज्वाइंट, कॉफी दुकानों आदि के अंदर बैठने की आज्ञा नहीं है.