GST Exemption On Covid-19 Related Drugs: याचिका में कहा गया है कि इस वक्त पूरा देश कोरोना की सेंकेड वेव से बेहाल है. इस दौरान कोरोना से जुड़ी दवाइयों और मेडिकल इक्विमेंट्स की डिमांड अचानक से कई गुना बढ़ गई है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते कहर के बीच आज (शुक्रवार को) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कोविड की दवाइयों जैसे- रेमिडेसिवर (Remdesivir), टोसिलिजुमैब (Tocilizumab), फाविपिराविर (Favipiravir) और अन्य से GST हटाने की मांग पर सुनवाई हो सकती है. बता दें कि दायर की गई याचिका में वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतों से भी GST हटाने की मांग की गई है.
याचिका में की गईं ये मांगें
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एक एनजीओ पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट्स (Public Policy Advocates) ने दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि कोरोना से जुड़ी दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स से जीएसटी हटाई जाए. जिससे मरीजों को इलाज में आसानी हो सके.
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मेडिकल इक्विपमेंट्स से भी हटे GST
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की मांग भी गई है कि जीएसटी कांउसिल मीटिंग करे और तत्काल प्रभाव से कोरोना से जुड़ी दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे- वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आदि को जीएसटी से बाहर किया जाए.
कोरोना की सेकेंड वेव से देश बेहाल
एनजीओ पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट्स की याचिका में कहा गया है कि इस वक्त पूरा देश कोरोना की सेंकेड वेव से बेहाल है. इस दौरान दवाइयों और मेडिकल इक्विमेंट्स की डिमांड अचानक से कई गुना बढ़ गई है. लोग बहुत परेशान हैं. ऐसे में जीएसटी को कोरोना की दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स से हटा देना चाहिए.
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याचिका के अनुसार, मार्च, 2020 से कोरोना के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह वैश्विक महामारी लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. कोरोना वायरस का म्यूटेशन भी हो चुका है, जिसका पता मार्च, 2021 में लगा. ऐसे में मरीजों को जीएसटी से राहत दी जानी चाहिए.