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दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर नहीं कराना पड़ेगा री-रजिस्ट्रेशन! जानें किसको मिलेगा इस नियम का फायदा

अब अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं तो यहां पर आपको दोबारा से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को अपने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से आजादी दी है। जी हां अब अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं तो यहां पर आपको दोबारा से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर लोगों की राय लेने के लिए इसे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है।

आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यह व्यवस्था रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों / संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN series का प्रावधान किया गया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए IN series का इस्तेमाल किया गया है।

ऐसे वाहनों से मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल के लिए या 2 साल के मल्‍टीप्‍लीकेशन में लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस व्यवस्था से लोगों को काफी फायदा मिलेगा और अगर आप इस नियम के अंतर्गत शामिल हैं तो आपको दूसरे राज्यों में जाने पर वाहन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह योजना देश के किसी भी राज्य में एक नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी।  

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