बता दें कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। इन दोनों को देश में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 (पीएसएस कानून) के तहत कार्ड नेटवर्क के परिचालन का लाइसेंस मिला हुआ है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ( American Express Banking Corp) और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. (Diners Club International Ltd) को एक मई से नये ग्राहकों को कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह प्रतिबंध भारतीय ग्राहकों के आंकड़े व दूसरी जानकारियां भारत में संरक्षित करने के नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस आदेश से मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। इन दोनों को देश में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (पीएसएस कानून) के तहत कार्ड नेटवर्क के परिचालन का लाइसेंस मिला हुआ है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर पाबंदी का यह आदेश जारी किया।
आरबीआई ने कहा, ‘ये इकाइयां भुगतान प्रणाली से जुड़े आंकड़ों और सूचना भंडारण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं। इस आदेश का असर मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।’
गौरतलब है कि अप्रैल 2018 में भुगतान व्यवस्था से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित आंकड़े और दूसरी जानकारियां छह महीने के अंदर भारत में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही रखनी है। उन्हें इसके अनुपालन के बारे में केंद्रीय बैंक को भी सूचित करना था।
इस आदेश के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने कहा, ‘हम आरबीआई के इस कदम से दु:खी हैं। हम यथाशीघ्र उनकी चिंताओं को दूर करने के लिये उनके साथ काम कर रहे हैं। इससे भारत में हमारे मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे ग्राहक हमारे कार्ड का पहले की तरह उपयोग कर सकते हैं।’