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विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की डेडलाइन बढ़ी

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सरकार ने कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की अंतिम समय-सीमा दो महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी।  सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ”यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया जाएगा।

अब इस योजना के तहत 30 अप्रैल तक जिन लोगों ने अपनी घोषणाएं की हैं, वो 30 जून तक बिना किसी पेनाल्टी के भुगतान कर पाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार को इस योजना के तहत 1,33,837 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 1,48,690 विवाद शामिल थे। कुल विवादित राशि 1,00,437 करोड़ रुपये की थी। सरकार को इस विवादित टैक्स के खिलाफ 54,005 करोड़ रुपये मिले हैं। 

‘विवाद से विश्वास योजना कर विवादों के निपटारे की पेशकश करती है, जिसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है। इसके साथ ही करदाताओं को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी जाती है।  सीबीडीटी ने कहा कि उसे करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से अनुरोध मिले हैं कि देश भर में कोविड-19 महामारी के गंभीर स्तर के मद्देनजर समयसीमा को आगे बढ़ाया जाए। सीबीडीटी के अध्यक्ष पी सी मोदी ने हाल में कहा था कि विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपये का समाधान किया गया है और एक-तिहाई विवादों को इस योजना के तहत सुलझा लिया गया है।

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