कोरोना (Coronavirus) संकट के इस दौर में अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो परेशान न हों. आप ऑनलाइन कोरोना क्लेम (Corona Claim) करके अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PF Account) से 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम पैसे निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे…
क्लेम के लिए लॉक-इन पीरियड नहीं
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना क्लेम करने के लिए कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है. इसका मतलब है कि अगर आपका पीएफ एकाउंट कुछ ही समय पहले बना है तो भी आप उससे पैसे निकाल सकते हैं.
72 घंटों के अंदर आएगा पैसा
जिन लोगों ने पहले से पीएफ खाते से किसी तरह के लोन का आवेदन किया है या उनका कोई लोन पेंडिंग पड़ा है तो भी वे कोविड क्लेम दाखिल कर सकते हैं. KYC अकाउंट को मात्र 72 घंटों के अंदर प्रोसेस कर पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस…
UAN नंबर का एक्टिव होना जरूरी
कोरोना क्लेम के लिए UAN नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए. इसके साथ ही आपका वेरिफाइड आधार यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए और IFSC कोड के साथ बैंक खाता यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए. ऐसा होने पर भी क्लेम प्रोसेस होगा वरना आपको परेशानी होगी.
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आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस
1. सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करें.
2. वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा, जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें.
3. इसके बाद पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफाइल का ऑप्शन होगा. वहीं ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें.
4. अगले पेज पर सर्विस ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें.
5. आप मेंबर की डिटेल्स यहां देख सकते हैं. अब वैरिफाई करने के लिए और ‘हां’ पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें.
6. अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें. इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for’ लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें.
उमंग ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन