कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में शनिवार और रविवार को लाॅकडाउन लगाया गया है। इस बीच सहालग भी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए लखनऊ में शादियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, जिसमें 50 लोगों ही शिरकत कर सकेंगे। मेहमानों को मास्क और सोशल डिस्र्टेंंसग का पालन करना होगा। कोताही बरतने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित:
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक मांगलिक आयोजन करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सरकार की तरफ से वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित की गई है। इसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
डीसीपी कार्यालय से मिलेगी अनुमति
शादी समारोह के लिए पूर्व अनुमति संबंधित डीसीपी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डीसीपी कार्यालय में अनुमित पत्र उपलब्ध होंगे। आवेदक को शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा,जिसके आधार पर नियमों के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीसीपी कार्यालय में अनुमति के लिए आने वालों को परेशानी न हो।