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PF से पैसा निकालने पर भी देना होता है टैक्स, यहां जानें कब और कितना पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा

कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को पैसों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि EPF से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है। PF का पैसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है।

नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा
PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

इलाज के लिए निकाल सकते हैं पूरा पैसा
EPF खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी EPF का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।

होम लोन चुकाने के लिए 90% और एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं 50% पैसा
एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लाॅयर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप PF निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50% PF ही निकाल सकते हैं। होम लोन भुगतान के लिए खाताधारक कुल जमा रकम का 90% निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50% रखी गई है।

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रिटायरमेंट के समय निकाल सकेंगे पूरा पैसा
सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है। प्री-रिटायरमेंट के लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल PF बैलेंस में से 90 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विड्रॉल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। यदि किसी कर्मचारी की खराब सेहत, बिजनेस बंद होने या ऐसे किसी दूसरे कारण से नौकरी जाती है और 5 साल की अवधि पूरी हो पाती, तब भी उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती।

पांच साल की अवधि पूरी न होने पर TDS और टैक्स 10% कटता है। 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि पांच साल से कम है तो फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर TDS से बचा जा सकता है। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। लेकिन अगर आप 30 हजार से कम रकम निकालते हैं तो आपको TDS नहीं देना होगा। हालांकि इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की रिसिप्ट दिखानी होगी।

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पांच साल से पहले EPF अकाउंट से पैसे निकालने पर लगेगा टैक्स?
जैसा की हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि PF अकाउंट से पांच साल से पहले रकम निकालने पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। इस रकम पर इनकम टैक्स आपके मौजूदा स्लैब के हिसाब से ही चुकाना होता है। जिस साल में आपने PF अकाउंट में योगदान (रकम जमा कराई) किया है, उस साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है।

मान लीजिए कि आपने साल 2014-15 और 2016-17 में EPF में रकम जमा कराई। इसके बाद साल 2017-18 में आपने जॉब छोड़ दी और इसी साल आपने PF अकाउंट में जमा रकम निकालने का का फैसला किया। इस तरह आपके PF अकाउंट से रकम निकालने पर साल 2017-18 में टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस साल में आपकी आमदनी पर साल 2014-15 और साल 2016-17 में जो टैक्स लगता था, उसी हिसाब से इस साल आपको रकम निकासी के बाद टैक्स चुकाना पड़ेगा।

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