Home Loan Repayment: अगर आप होम लोन रीपेमेंट के लिए ईपीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपकी सर्विस की अवधि कम से कम 10 साल की होनी चाहिए.
Home Loan Repayment: यूं तो प्रॉविडेंट फंड की प्लानिंग रिटायरमेंट (Retirement) के लिए होती है. यह फंड उन लोगों के लिए एक अच्छी बचत योजना (Good saving planning) के तहत आता है संगठित क्षेत्र में काम करते हैं. लेकिन, कुछ महत्वपूर्ण खर्चों के लिए इसको रिटायरमेंट के पहले भी निकालने की सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन कई तरह के महत्वपूर्ण खर्चों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा मुहैया कराता है. ये खर्चे हैं होमलोन रीपेमेंट, शादी, शिक्षा, मेडिकल एमर्जेंसी घर खरीदने के लिए या घर की मरम्मत कराने के लिए आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. आपको इन्हें समझने की जरूरत है.
होम लोन रीपेमेंट के लिए पैसे की निकासी से पूर्व आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है. अगर आप रिटायरमेंट से पहले होमलोन के रीपेमेंट के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम दस साल की सेवा पूरा करना आवश्यक है. इस निकासी के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपका होम लोन आपकी पत्नी और आपके नाम पर होना जरूरी है. इसके लिए आपको ईपीएफओ में जरूरी दस्तावेज जमा करना जरूरी है. इसमें से आप तीन साल की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को निकाल सकते हैं. इसमें दोनों मद जैसे नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान दोनों को ब्याज सहित निकाल सकते हैं.
जमीन या घर खरीदने के लिए जरूरी शर्त
घर या जमीन खरीदने के लिए भी आप अपने ईपीएफ खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपकी सेवा कम से कम पांच साल की हो. इसके लिए भी यह जरूरी है कि घर या जमीन आपके और आपकी पत्नी दोनों का नाम संयुक्त रूप से शामिल हो.
शादी के लिए या शिक्षा के लिए पैसे निकालने की शर्त
आप अपने भाई-बहन या बेटे-बेटी की शादी के लिए रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं. आप अफने बेटे-बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी रिटायरमेंट से पहले भी पैसे की निकासी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी सर्विस की अवधि कम से कम सात साल हो गई हो. इस दौरान अगर आपने अपनी नौकरी बदली है तब भी आप पैसे की निकासी कर सकते हैं. लेकिन बिना सात साल की अवधि सेवा में पूरी किए बिना आप पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं. यहां पर मान लीजिए कि आपके खाते में 4.5 लाख रुपये जमा हैं और ब्याज सहित कुल राशि पांच लाख रुपये है तो इसमें से आप 2.5 लाख रुपये शादी या शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं. लेकिन रिटॉरमेंट से पहले केवल तीन बार ही पैसे की निकासी कर सकते हैं.
किस तरह से ईपीएफ खाते से निकालें पैसे
आप अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं. आंशिक निकासी के लिए आपको एक स्वप्रमाणित फॉर्म जमा करना होगा. ऑनलाइन निकासी की सुविधा भी दी जाती है. इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए. साथ ही पेन नंबर, आधार नंबर और बैंक खाते का एक साथ लिंक होना जरूरी है.
क्या रिटायरमेंट के पूर्व भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
हर कर्मचारी की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ में पैसा हर माह में जमा किया जाता है. जानकारों की राय है कि इसको मैच्योरिटी पीरियड से पूर्व पैसे की निकासी ठीक नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जोखिम बढ़ जाता है. अगर आप घर खरीदने या शादी के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपका जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि आप वित्तीय रूप से मजबूत नहीं रहते हैं. आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक हर समय लोन देते हैं. इसमें घर खरीदने या शिक्षा के लिए लोन भी शामिल हैं. लेकिन कोई भी बैंक आपको रिटायरमेंट के बाद लोन नहीं देगा. ऐसे में आप रिटायरमेंट के बाद अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. साथ ही ईपीएफ खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है. इसलिए रिटारमेंट से पूर्व पीएफ खाते में जमा राशि को निकालना बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है.