नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वेतनभोगी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) से निकासी कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसकी इजाजत देता है। हालांकि, कई बार कर्मचारी को खाते से निकासी में परेशानी आती है। इसका एक मुख्य कारण है अपने मौजूदा बैंक खाते को पीएफ अकाउंट के साथ लिंक नहीं कराना। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी पीएफ खाते से लिंक बैंक खाते को बंद करा चुके होते हैं और नया खाता पीएफ अकाउंट से लिंक करवाना भूल जाते हैं। यदि बैंक खाते की जानकारी सही नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से रुपये प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है। आइए नए बैंक अकाउंट की जानकारी को पीएफ खाते के साथ अपडेट करने का प्रॉसेस जानते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले एकीकृत सदस्य पोर्टल पर जाएं और यूजरनेम व पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
स्टेप 2. अब ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3. ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ‘KYC’ को चुनें।
स्टेप 4. अब बैंक को चुनें और बैंक अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड (IFSC code) भरकर ‘Save’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5. यह जानकारी एक बार नियोक्ता द्वारा अप्रूव्ड हो जाने के बाद अप्रूव्ड केवाईसी सेक्शन में दिखाई देगी और इस तरह आपके नए बैंक खाते की जानकारी ईपीएफ अकाउंट के साथ अपडेट हो जाएगी।
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स EPFO पोर्टल के माध्यम से अपना EPF बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आइए इसका भी प्रॉसेस जानते हैं-
स्टेप 1. इसमे सबसे पहले मेंबर को www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
स्टेप 2. अब आपको ‘Our Services’ टैब में से ‘For Employees’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3. अब आपको ‘Services’ टैब में से ‘Member Passbook’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. अब आपको लॉग-इन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड डालना होगा और आप अपने पीएफ अकाउंट की पासबुक देख पाएंगे।
यहां आपका अकाउंट आपके UAN के साथ टैग होना चाहिए। साथ ही आपका UAN नियोक्ता द्वारा एक्टिवेटेड होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स इस पोर्टल से पासबुक की प्रिंट भी निकाल सकते हैं।