Corona Outbreak: सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से दिल्ली सरकार भी नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाने पर विचार कर रही है. हालांकि पहले से ही लगातार सख्ती बरती जा रही है. सरकार की तरफ से लगातार लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन करने की अपील की जा रही है.
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिन प्रति दिन संक्रमियों की संख्या बढ़ती जा रही है. राजधानी दिल्ली के हालात भी चिंताजनक हैं. लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की जा रही है लेकिन फिर भी तमाम लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली सरकार भी सख्त कदम उठा सकती है.
‘नाइट कर्फ्यू पर चर्चा’
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘कर्फ्यू (Night curfew) लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इस पर विस्तार से बातचीत चल रही है, साथ ही कर्फ्यू के समय पर भी विचार किया जा रहा है, कर्फ्यू का वक्त रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक का हो सकता है.’
माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनेंगे
सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि जिन इलाकों में एक दिन में कोविड-19 के तीन से अधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, उन इलाकों को माइक्रो-कंटेनमेंट जोन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाएगी. ज्यादा कोरोना टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है. सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि राज्य सरकार कोरोना से रोकथाम के लिए उचित उपाय कर रही है.
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है पर लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का अभी कोई विचार नहीं है. हालांकि दिल्ली में सख्ती लगातार बरती जा रही है. नियम तोड़ने पर जुर्माना, यहां तक कि FIR तक दर्ज हो रही हैं. कई रेस्तरां और होटलों पर कार्रवाई भी की गई है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है.
मेट्रो में चेकिंग
सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन भी अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की कोताही पर जुर्माना या केस दर्ज हो सकता है. भीड़-भाड़ वाले इलाके, यहां तक कि मेट्रो के भीतर तक ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो कोरोना नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं.